पटना:शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध के तहत मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना को छोड़ कर राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/ सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के फरवरी 2023 के वेतन / सेवांत लाभ के भुगतान के लिए वेतनादि और गैर वेतनादि मद में दो सौ बतीस करोड़ बासठ लाख छप्पन हजार छह सौ अठारह रुपए विमुक्त कर दिया है.
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शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के राज्य आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों, अधिनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक और घाटा अनुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन/ सेवांत लाभ/ बकाया महंगाई भत्ता एवं बकाया महंगाई राहत के भुगतान के लिए वेतनादि/ गैर वेतनादि में कुल एक हजार आठ सौ एक करोड़ बयालीस लाख तिरेशठ हजार दो सौ पचासी रुपए सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश की सूचना पटना विश्वविद्यालय पटना, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर को दे दी गई है.
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