मुंगेर:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ चंचल कुमार तिवारी ने रंगरेश कुमार यादव की हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने 1 अप्रैल 2021 को दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था. लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण न्यायिक कार्यवाही बंद होने के कारण सजा नहीं सुनाई थी.
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आजीवन कारावास की सजा
बीते सोमवार से न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ हुई तो बुधवार को न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 314/16 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी साधु यादव को आर्म्स एक्ट में 3 साल और हत्या मामलें में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. साथ ही साथ हत्या में सहयोगी रही उसकी पत्नी सुमित्रा देवी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके आलावा न्यायालय ने साधु यादव को 3 हजार और सुमित्रा देवी को दो हजार रूपये का अर्थदंड लगाया.