मधुबनी:बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार(ADJ Avinash Kumar) के साथ मारपीट के मामले (Madhubani Judge Attack Case) में अभियुक्त घोराडीह के एसएचओ गोपाल कृष्णा और एएसआई अभिमन्यु शर्मा की आज झंझारपुर उपकारा से रिहाई हो गई है. दरअसल 29 जून को पटना हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत (Accused Of Attack On Madhubani Judge Released) दे दी थी.
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मधुबनी जज हमला मामले के आरोपी रिहा: बता दें कि झंझारपुर के एडीजे ने अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 18.11.2021 को दोपहर के करीब 2 बजे उक्त दोनों पुलिस वाले उनके चेम्बर में जबरदस्ती घुस आए. उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की और एएसआई अभिमन्यु शर्मा ने उन्हें लोडेड रिवॉल्वर दिखा कर जान से मारने की धमकी दी थी. उसी समय से दोनों अभियुक्त जेल मे बंद थे. अभियुक्त के वकील ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 3 शर्तों पर जमानत दी है. प्रत्येक तारीख को उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना होगा,जांच में सहयोग करना है और दोबारा ऐसी घटना नहीं करने के शर्त पर जमानत दी गई है.