जमुई: जमुई में चर्चित सिकंदर खान हत्याकांडमामले में 5 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. पति की हत्या मामले में पत्नी और ससुर को जमुई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि चर्चित सिकंदर खान हत्या मामले को लेकर सोमवार को जमुई न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ के कोर्ट में सुनवाई हुई.
पति और ससुर को सुनाई सजा: इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 साल बाद न्यायालय ने सोमवार को मृतक की दूसरी पत्नी रेहाना प्रवीण और उसके चाचा मो. इलियास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
साल 2018 का मामला:गौरतलब है कि 16 जून 2018 को टाउन थाना क्षेत्र के महिसौड़ी निवासी सिकंदर खान अपनी निजी काम के सिलसिले में टाउन थाना क्षेत्र के अमरथ गांव गया हुआ था और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था. इसी दौरान उसकी दूसरी पत्नी रेहाना प्रवीण सहित आठ लोग आए और सिकंदर को पड़कर कमरे में बंद कर दिया.