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दरभंगा में 2 हजार वाहन चालकों को कुशल चालक बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देगी सरकार

भारी वाहन चालकों को कुशल चालक बनाने के लिए औरंगाबाद स्थित चालक प्रशिक्षण सह यातायात शोध संस्थान आईडीटीआर में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. यहां दरभंगा, भोजपुर, छपरा, गया, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के आवेदक भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं.

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Published : Jun 23, 2019, 1:42 PM IST

Updated : Jun 23, 2019, 4:59 PM IST

कुशल चालक बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देगी सरकार

दरभंगाः राज्य में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार और परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल शुरू की है. भारी वाहन चालकों को कुशल चालक बनाने के लिए औरंगाबाद स्थित चालक प्रशिक्षण सह यातायात शोध संस्थान आईडीटीआर में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रशिक्षण में दरभंगा, भोजपुर, छपरा, गया, खगड़िया, मधुबनी, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण के आवेदक भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं. वहीं मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत औरंगाबाद में दो हजार चालकों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए योग्यता रखने वाले इच्छुक आवेदक अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं.

कुशल चालक बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देगी सरकार

क्या है योजना का उद्देश्य?
दरअसल इस योजना का मुख्य उद्देश्य चालक क्षमता का संवर्द्धन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. राज्य के वाहन चालकों का प्रशिक्षण यातायात शोध संस्थान औरंगाबाद में निशुल्क देने की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के लिए मुफ्त में आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है. प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का वहन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से किया जाएगा.

कुशल चालक बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देगी सरकार

क्या है सरकार की व्यवस्था?
बता दें कि प्रशिक्षण की अवधि 30 दिनों की है. जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस लैब और ट्रैक पर भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. यहां वैज्ञानिक रूप से अभियांत्रिक प्रणाली ने ट्रैक की व्यवस्था की है. जहां पर एस, वी, एच, 8 वक्र, अंधा मोड़ और पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है.

क्या होनी चाहिए योग्यता?
प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी के पास बिहार के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र और उनके पास हल्के व्यावसायिक वाहन चलाने का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए. साथ ही एलएमवी का एक वर्ष का पुराना लाइसेंस और भारी वाहन व्यावसायिक लर्नर लाइसेंस होना चाहिए. आवदेक की उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.

Last Updated : Jun 23, 2019, 4:59 PM IST

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