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गांजा के साथ पकड़े जाने पर बक्सर कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी ठोंका

बक्सर कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दिल्ली का रहने वाला अभियुक्त को पुलिस ने 27 किलो गांजा के साथ सदर अस्पताल रोड से गिरफ्तार किया था. पढ़ें पूरी खबर..

बक्सर कोर्ट
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Published : Oct 18, 2022, 11:10 PM IST

बक्सर:बक्सर कोर्टने एनडीपीएस एक्ट (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) में एक दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दिल्ली का रहने वाला अभियुक्त को पुलिस ने 27 किलो गांजा के साथ सदर अस्पताल रोड से गिरफ्तार किया था. एडीजे विवेक राय के कोर्ट ने दोनों पक्षो के वकीलों की दलील सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई. अभियुक्त नेब सराय थाना क्षेत्र के साउथ दिल्ली के रहने वाला है.अभियुक्त बृजपाल 13 मई 2020 को पुलिस ने कार से 27 किलो गांजा के साथ सदर अस्पताल रोड से गिरफ्तार था.


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6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतना होगा :एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 13 मई 2020 को बक्सर नगर थाना के पुलिसकर्मियों के द्वारा सदर अस्पताल के समीप सड़क पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान कार में रखे 27 किलो गांजे के साथ साउथ दिल्ली के रहने वाला एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद एडीजे 11 विवेक राय की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-साल की सजा के साथ 1-1 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. अभियुक्त के द्वारा जुर्माना की राशि भुगतान नही करने पर 6 महीना अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.



पदार्थों की तस्करी में कोई कमी नहीं :एनडीपीएस एक्ट में लगातार सजा होने के बाद भी मादक पदार्थों की तस्करी में कोई कमी नहीं देखी जा रही है. 1 माह पूर्व ही बक्सर एवं डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर पुलिस के द्वारा गंजा के दो बड़े खेप के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से चल रहा है.


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