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औरंगाबाद में अवैध संबंध में 4 साल पहले हुई थी हत्या, महिला समेत 4 को उम्र कैद की कोर्ट ने सुनाई सजा

औरगंबाद में चार हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment For Four Murderers In Aurangabad) हुई है. जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के बनिया ग्राम में साल 2018 में अवैध सम्बन्धों को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी. हत्या के मामले में शुक्रवार को एक महिला समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय

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Published : Sep 30, 2022, 11:08 PM IST

औरंगाबाद:बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय (Aurangabad Civil Court) ने 4 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज अशोक राज (Judge Ashok Raj) की अदालत ने मदनपुर थाना कांड संख्या 190/18 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई. अदालत ने भादवि की धारा 302 और 34 के तहत चारों अभियुक्तों को यह सजा सुनाई. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने अपर लोक अभियोजक बबन प्रसाद के हवाले से बताया कि मदनपुर थाना के बनियां निवासी वीरेंद्र रविदास की 14 अगस्त 2018 को अवैध संबंध में हत्या कर दी गई थी.

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औरंगाबाद में 4 हत्यारोपी को उम्रकाैद की सजा :मामले में मृतक वीरेंद्र रविदास की पुत्री ने स्थानीय थाना में मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में बनियां गांव निवासी ललिता देवी, गोवर्द्धन दास, रामसुंदर दास एवं द्वारिका दास को नामजद आरोपी बनाया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि आरोपियों ने अवैध संबंध के कारण उसके पिता पर कातिलाना हमला किया था. आरोपियों द्वारा सिर पर टांगी से किये गये प्रहार से उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे और घायल अवस्था में इलाज के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मदनपुर में उनकी मौत हो गई थी.

अवैध संबंध में हुई थी हत्या :मामले में कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर आरोप सही पाते हुए 22 सितम्बर 2018 को आरोप पत्र गठित किया था. वहीं मामले में कोर्ट ने 22 सितम्बर को सभी चारों अभियुक्तों को धारा 302 व 34 के तहत दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था. मामले का अभियुक्त गोवर्द्धन रविदास घटना के समय से ही जेल में बंद हैं. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त गोवर्द्धन दास, रामसुंदर दास एवं द्वारिका दास पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है. वहीं महिला अभियुक्त ललिता देवी पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

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