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भागलपुर: अनलॉक-1 लागू होते ही बाजारों में दिखी रौनक

राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर गुटखा-तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित किया है. साथ ही सभी दुकानदारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एक समय में दुकान में 5 से अधिक ग्राहक की उपस्थिति ना हो.

भागलपुर
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Published : Jun 1, 2020, 10:11 PM IST

भागलपुर:पूरे देश में अनलॉक-1 का आगाज हो चुका है. राज्य सरकार ने कुछ जरूरी शर्तों के साथ बाजार को खोलने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर बाजार में पहले की तरह सबकुछ सामान्य नजर आया. हालांकि मार्केट में ग्राहकों की भीड़ पहले की तरह नहीं थी. स्टेशन चौक पर जहां पहले ऑटो समेत अन्य वाहनों की भीड़ नजर आती थी. वहां पर इक्का-दुक्का वाहन नजर आए.

पुलिस-प्रशासन मुस्तैद
बाजार के खुलने के बाद जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी बाजार में चहलकदमी करते नजर आए. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को निर्धारित चौक-चौराहों पर नजर आई. पुलिस की टीम के साथ-साथ अधिकारियों को भागलपुर रेलवे स्टेशन, कोयला डिपो, तिलकामांझी सरकारी बस स्टैंड, तिलकामांझी चौक, मनाली चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, समेत वार्ड नंबर 38 अंतर्गत पूरा क्षेत्र, अलीगंज, सदर बाजार सुल्तानगंज, नवगछिया बाजार, कहलगांव बाजार के कुछ इलाके को चिह्नित कर तैनात किया गया है. इन जगहों पर नियम तोड़ने पर कोविड-19 एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

सार्वजनिक स्थल पर गुटखा-तंबाकू प्रतिबंधित
राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर गुटखा-तंबाकू के सेवन को प्रतिबंधित किया है. साथ ही प्रत्येक दुकानदार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एक समय में दुकान में 5 से अधिक ग्राहक की उपस्थिति ना हो. इस का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने 13 टीम गठित की है. जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है. जो चिह्नित किए गए इलाकों में नियम का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कोविड-19 एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे.

8 जून से खुलेंगे मॉल और धार्मिक स्थान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कुछ नए शर्तों के साथ बाजार को खोलने का निर्देश जारी किया है. केंद्र के आदेश के बाद बिहार सरकार ने भी बाजार को खोलने की अनुमति दे दी है. बता दें कि सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल, दुकान और सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क, फेसकवर लगाने के साथ-साथ एक-दूसरे से 2 फीट की दूरी बनाकर रखना अनिवार्य किया है.

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