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नालंदा: डीएम ने जिले में लागू किया धारा 144, दुकानों को 4 बजे बंद करने का निर्देश

नालंदा डीएम ने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिले में 15 मई तक धारा 144 लागू कर दिया है. वहीं, जिले में अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शाम चार बजे दुकानें बंद हो जाएंगी.

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Published : Apr 29, 2021, 10:40 PM IST

नालंदा:बिहार में कोरोना वायरसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कई बड़े फैसले लिए. नीतीश कुमार के राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यकता अनुसार धारा 144 लागू करने का अधिकार दिया. इसके आलोक में नालंदा डीएम योगेंद्र सिंह ने 15 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. जिले में अब शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

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डीएम और एसपी ने की अधिकारियों संग बैठक
गुरुवार को जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस ने जिला के सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की. पदाधिकारियों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. कुछ अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें शाम 4 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही सभी प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. आदेश के संबंध में लगातार माईकिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हुए जागरूक करने को कहा गया.

कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश
पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बीच मास्क का वितरण कराया जा रहा है. इसके लिए जीविका के माध्यम से मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है. इस काम को प्राथमिकता देते हुए तेजी से मास्क का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया. वहीं, सभी दवाओं की उपलब्धता निर्धारित मूल्य पर बनी रहे इसके लिए औचक निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया गया. वहीं, दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी करने का निर्देश भी दिया गया.

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