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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपियों को सात-सात वर्ष की सजा, पलामू कोर्ट ने सुनाया फैसला

Palamu Court Verdict
व्यवहार न्यायालय पलामू (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 10, 2024, 6:32 PM IST

पलामूः पलामू व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने पोक्सो के दो अभियुक्तों को 07-07 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 03-03 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त संजय महतो और बसंत महतो पलामू के पाटन के रहने वाले हैं. दोनों आरोपियों ने 14 दिसंबर 2022 को पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. मामले में पाटन थाना में पोक्सो की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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