सगी बहन की हत्या मामले में दोषी भाई को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 20, 2024, 10:46 PM IST
बाराबंकी:21 जुलाई 2023 को एक भाई ने अपनी बहन की गला काटकर हत्या की थी. बाराबंकी की अदालत ने उसको दोषी करार दिया. शनिवार को अदालत ने भाई को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने शनिवार को सुनाया है. 21 जुलाई 2023 को दोषी रियाज़ ने अपनी बहन आसफा खातून की हत्या कर दी थी. बताया जा रहा है कि रियाज़ की बहन एक लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, इसके चलते रियाज़ ने अपनी बहन की हत्या कर दी थी.