हाईकोर्ट ने जेल वार्डरों के फूड एलाउंस को लेकर सचिव और डीजीपी से जवाब तलब किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Aug 29, 2024, 9:41 PM IST
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव और डीजीपी/आईजी जेल प्रशासन एवं रिफार्म से जेल वार्डरों को फूड एलाउंस का भुगतान न करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यशदीप व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता जयशंकर मिश्र व शरदेंदु मिश्र को सुनकर दिया. अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को खाद्य भत्ता दे रही है, लेकिन जेल कर्मचारियों को नहीं दे रही है. अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, तो यह याचिका की गई है.