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8 साल की नाबालिग बेटी के यौन शोषण के आरोपी को जमानत देने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 10, 2024, 10:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी आठ वर्षीय बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी बेटी के साथ जघन्य अपराध किया है और वो जमानत का हकदार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में 20 साल के सश्रम कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है. जमानत देने से पॉक्सो कानून का उद्देश्य कमजोर होगा. कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाना है.

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