By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 22, 2024, 10:16 PM IST
घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
बाराबंकी : घर में घुसकर असलहे के जोर पर युवती से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राजेश पति त्रिपाठी ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि से दो हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप देना होगा. सहायक शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर तिवारी ने बताया कि देवां थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता से 5 सितंबर 2022 की रात उमेश यादव ने तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया था. पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था.