हैदराबाद: टेलीकॉम उपभोक्ताओं के हित के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम 2024 जारी किया. इसमें दूरसंचार नीतियों में कई नए उपभोक्ता-हितैषी बदलावों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें ऑपरेटरों को केवल SMS और वॉयस कॉल लाभ के साथ टैरिफ प्लान जारी करना अनिवार्य किया गया है.
इस कदम से करीब 150 मिलियन 2G यूजर्स और उन उपभोक्ताओं को मदद मिल सकती है, जो दो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और जिनमें से एक को सिर्फ़ वॉयस कॉल और SMS के लिए रखते हैं. इन निर्देशों के आधार पर उपभोक्ता सिर्फ़ उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे, जिनका वे इस्तेमाल करना चाहते हैं.
मौजूदा समय में, 2G यूजर्स को महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं, जिनमें ऐसे डेटा लाभ शामिल होते हैं, जिनका उनके लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता. ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे Airtel और Vi दोनों पर असर पड़ सकता है, जो 2G नेटवर्क ऑफ़र करते हैं, जबकि Jio सिर्फ़ 4G और 5G नेटवर्क ऑफ़र करता है.
वहीं दूसरी ओर, दूरसंचार कंपनियां बंडल योजनाओं का इस्तेमाल करके अपने औसत राजस्व प्रति यूजर (ARPU) में सुधार करने के विभिन्न तरीकों की तलाश कर रही हैं, जिनमें डेटा, कॉलिंग, SMS और यहां तक कि ओटीटी लाभ भी शामिल हैं. TRAI ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नए नियम उपभोक्ता सर्वेक्षणों और हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करके बनाए गए हैं.
TRAI का कहना है कि इन्हें उपभोक्ताओं को उनके पैसे का अधिकतम लाभ दिलाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसी तरह, TRAI ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को इन स्पेशल टैरिफ वाउचर (STV) की वैधता 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन करने का भी आदेश दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि STV प्लान टेलीकॉम कंपनियों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं और ये नियमित प्लान की तुलना में सस्ते होते हैं और कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं. इसी प्रकार, दूरसंचार नियामक संस्था ने कंपनियों को विभिन्न मूल्यवर्ग के टॉप-अप वाउचर रखने का भी निर्देश दिया है, जिनकी कीमत कम से कम 10 रुपये से शुरू होनी चाहिए.