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दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा, 2 नाबालिगों के साथ किया था गलत काम, इस तरह हुआ मामले का खुलासा - molestation accused sentenced 25 years prison

विदिशा जिला न्यायालय ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी व्यक्ति को 25 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने दोनों पीड़ितों के साथ पैसे देने के बहाने और फिर जान से मारने की धमकी देकर गलत काम किया था. कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी ने नवंबर 2023 में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया था.

MOLESTATION ACCUSED SENTENCED 25 YEARS PRISON
जिला एवं सत्र न्यायालय विदिशा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 6, 2024, 12:22 PM IST

विदिशा। विदिशा में आखिरकार 2 नाबालिग बच्चियों को इंसाफ मिल गया है. जिला न्यायालय ने दो नाबालिग बालिकाओं से गलत काम करने वाले आरोपी को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 3500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. आरोपी व्यक्ति कोतवाली थाना क्षेत्र का निवासी है. करीब डेढ़ साल पहले आरोपी ने लड़कियों के साथ गलत काम किया था.

पीड़िता के कपड़ों में मां को दिखे दाग

दरअसल, 12 नवंबर 2023 को थाना कोतवाली में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि ''मैं सुबह 11 बजे अपनी लड़कियों के कपड़े धुल रही थी. इसी दौरान उसे लड़की के कपड़ों में कुछ दाग धब्बे दिखाई दिए. जब लड़की कोचिंग से घर आई तो मैंने उससे पूछा कि यह दाग कैसे लगे.''

आरोपी ने धमकी देकर किया गलत काम

फिर पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि ''11 नवंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास मैं और मेरी दोस्त खेत में पैसे ढूंढ़ने गए थे. तभी वहां आरोपी व्यक्ति आया और उसने दोनों से कहा कि मेरे साथ खेत पर चलो, वहां बहुत सारे पैसे हैं.'' फिर आरोपी दोनों पीड़िताओं को लेकर बगीचा तरफ खेत में ले गया. वहां आरोपी दोनों के साथ गलत काम करने लगा तो एक पीड़िता वहां से भागने लगी. फिर आरोपी ने उसे पकड़ लिया और गले में चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ भी गलत काम किया.

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घटना के दौरान एक बाइक की आवाज सुनकर आरोपी वहां से भाग गया. फिर दोनों नाबालिग लड़कियां घर आ गईं. इसके बाद पीड़िताओं की मां ने थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली आशुतोष सिंह राजपूत व उपनिरीक्षक ज्योति परिहार के द्वारा की गई. विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को 25 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है.

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