उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ज्ञानवापी हेट स्पीच केस; अखिलेश यादव और ओवैसी दर्ज नहीं होगा मुकदमा, कोर्ट ने खारिज की याचिका - Varanasi gyanvapi case

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2024, 12:23 PM IST

Updated : Sep 18, 2024, 3:05 PM IST

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. जिस पर हरिशंकर पांडेय ने पुनः इस पर निगरानी याचिका दायर की थी. जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया.

ज्ञानवापी केस ; अखिलेश यादव और ओवैसी पर फैसला आज.
ज्ञानवापी केस ; अखिलेश यादव और ओवैसी पर फैसला आज. (Photo Credit: ETV Bharat)

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में कमीशन कार्रवाई के दौरान वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा कहे जाने और संबंधित स्थान पर लगातार गंदगी किए जाने के मामले में सीनियर जज सिविल डिवीजन नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईअम अध्यक्ष ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने की निगरानी याचिका दाखिल की गई थी. इस अर्जी को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. जिस पर हरिशंकर पांडेय ने पुनः इस पर निगरानी याचिका दायर की थी. जिस पर बहस पूरी कर ली गई थी. बुधवार को कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था. जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

वाराणसी के एडीजे नवम की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों को तलब किया गया था. इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी और लगभग 2000 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

हरिशंकर पांडेय का कहना है कि शिवलिंग को बार-बार फव्वारा कहकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये दोनों नेता कर रहे हैं. इसके अलावा आस्था पर चोट पहुंचाते हुए वर्ग विशेष के लोगों ने उस स्थान पर गंदगी फैलाई और इतने दिनों तक उसे साफ-सुथरा भी नहीं रखा. इसलिए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना आवश्यक है.

ओवैसी की तरफ से एहतेशाम आब्दी और शाहनवाज परवेज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. अखिलेश यादव की तरफ से अनुज यादव ने बहस की. एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने वजू खाने में मिले शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी, अब 18 को मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी बात - Varanasi Gyanvapi case

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग को बताया था फव्वारा; अखिलेश यादव और ओवैसी पर कोर्ट 17 सितंबर को सुनाएगी फैसला - Varanasi Gyanvapi case

Last Updated : Sep 18, 2024, 3:05 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details