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12 साल पहले महिला से दो लोगों ने किया था गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाई दस-दस साल कैद की सजा - gangrape case muzaffarpur - GANGRAPE CASE MUZAFFARPUR

कोर्ट ने सोमवार को 12 साल पहले हुए गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई. साथ ही दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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कोर्ट (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2024, 10:48 PM IST

Updated : May 13, 2024, 11:05 PM IST

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सोमवार को 12 साल पहले हुए गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गत 3 जून 2012 को कोतवाली क्षेत्र के एक गाव में घर में अकेली महिला के साथ हथियार की नोंक पर गैंगरेप के मामले में आरोपी शहजाद और मोहम्मद सफी को दस-दस साल की सजा सुनाई. साथ ही दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

हथियार की नोक पर किया गैंगरेप

आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी नेहा गर्ग की अदालत में हुई. अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रात्री में जब उसका पति काम से बाहर गया हुआ था, तभी दो लोग घर में घुस गए और हथियार की नोक पर दोनों ने गैंगरेप किया. जान से मारने की धमकी दी थी. वहीं, सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई और बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

Last Updated : May 13, 2024, 11:05 PM IST

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