चंदौली: राबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के मामले में सपा सांसद छोटेलाल खरवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सांसद पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे चुनाव लड़ने के आरोपों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली के डीएम को 10 हफ्तों में मामले का निपटारा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाए जाने के मामले में उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुकी है. चंदौली के जिलाधिकारी निखिल फुंडे ने भी इसकी पुष्टि कर दी है.
बता दें कि, अनुसूचित जनजाति (ST) के होने के बावजूद उन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित राबर्ट्सगंज सीट से चुनाव लड़ा था. चंदौली जिले में खरवार जाति को एससी में जबकि सोनभद्र जिले में इसे एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. सांसद खरवार का स्थायी पता सोनभद्र में होने के बावजूद उन्होंने चंदौली से एससी प्रमाणपत्र लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.