कवर्धा : कबीरधाम की विशेष न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति महिला के साथ दुष्कर्म और धमकी मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10,000 रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया गया.
झाड़ फूंक के बहाने आदिवासी महिला से दुष्कर्म, आरोपी बैगा को आजीवन कारावास
कबीरधाम की विशेष न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Nov 7, 2024, 10:52 PM IST
झाड़-फूंक के बहाने किया अनाचार :यह घटना 1 अप्रैल 2022 की है. आरोपी बैगा ने स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही पीड़िता को झाड़-फूंक के बहाने बुलाया. पीड़िता अपने पति और अन्य लोगों के साथ बैगा के घर पहुंची, जहां रात में झाड़-फूंक का ढोंग किया गया. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिजनों को खेत ले गया. यहां उसने पीड़िता के परिवार को आगे बढ़ने से मना कर दिया. जिसके बाद आरोपी बैगा पीड़िता को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके साथ बलपूर्वक अनाचार किया. वारदात के बाद घटना की जानकारी किसी को देने पर तंत्र मंत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी.
एमसीबी में दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा : मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिसे में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई है. खड़गवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस घटना में किशोरी के साथ दुष्कर्म के अपराध में आरोपी को दोषी पाया गया है. विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे की अदालत ने यह सजा सुनाई है.