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दिवाली से पहले विधायकों को बड़ा तोहफा, यात्रा भत्ता में हुई दोगुनी वृद्धि

छत्तीसगढ़ में अब विधायकों को यात्रा भत्ता में 10 रुपए के बजाए 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 5 hours ago

Traveling allowance of MLAs doubled
दिवाली से पहले विधायकों को बड़ा तोहफा (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर : छत्तीसगढ़ में विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाया गया है. भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है.इस बढ़ोतरी के बाद विधायकों को अब ज्यादा रकम का भुगतान किया जाएगा. राज्य सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया है. इस तरह अब विधायकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा.

संसदीय कार्यविभाग ने आदेश किया जारी : राज्य सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने यात्रा भत्ता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया है.जिसके अंतर्गत अब नियम 3 के उप नियम (1-क ) में, अंक तथा शब्द 10 रुपए के स्थान पर अंक तथा शब्द 20 रुपए प्रतिस्थापित किया जाएगा.

यात्रा भत्ता में हुई दोगुनी वृद्धि (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्यों दिया जाता है यात्रा भत्ता :छत्तीसगढ़ विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 के मुताबिक किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है. इस आदेश के जारी होने से पहले ये भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर था.जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है.

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