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व्यापारियों के लिए काम की खबर; 31 मार्च तक बकाया जीएसटी भरने पर छूट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना - RAE BARELI NEWS

रायबरेली में कुल एक हजार से अधिक ऐसे व्यापारी, जिनका लगभग 20 करोड़ ब्याज सहित जीएसटी बकाया

व्यापारियों के लिए काम की खबर.
व्यापारियों के लिए काम की खबर. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2025, 5:13 PM IST

रायबरेली: खबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ( जीएसटी ) भरने वाले व्यापारियों के लिए है. जीएसटी विभाग की ओर से इस वर्ष 31 मार्च तक व्यापारियों को बकाया जीएसटी भरने के लिए कहा गया है. इसमें उन्हें ब्याज पर छूट मिलेगी. इस दौरान जो व्यापारी बकाया जीएसटी नहीं भरते हैं तो आने वाले समय में उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.

व्यापारियों के लिए काम की खबर. (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक इस समय रायबरेली के अंदर कुल एक हजार से अधिक ऐसे व्यापारी ऐसे हैं, जिनका लगभग 20 करोड़ ब्याज सहित जीएसटी का बकाया है. यह वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के कुल तीन वर्षों का है. अर्थदंड पर ब्याज माफी की यह योजना जीएसटी विभाग के पोर्टल पर आई है. जिसमें 31 मार्च 2025 तक व्यापारी अपने पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं.

रायबरेली के राज्य कर उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि हमारे पोर्टल पर जीएसटी व्यापारियों के लिए एक योजना आई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक स्कूटनी के तहत जो माल सृजित हुआ है, उसके लिए यदि व्यापारी एक साथ जीएसटी को जमा कर देते हैं तो ब्याज अर्जेंट समाप्त कर दिया जाएगा. 31 मार्च 2025 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है.

बताया कि रायबरेली में लगभग 1 हजार व्यापारियों का असेसमेंट हुआ है, जिसमें लगभग 20 करोड़ की डिमांड क्रिएट की गई है. यदि कोई व्यापारी अपना जीएसटी जमा कर देता है तो उसमें ब्याज की छूट दे दी जाएगी. इनको इंटीमेशन नोटिस जारी कर रहे हैं. इनको बल्क एसएमएस द्वारा भी जानकारी देने की योजना है. साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि उन तक यह सूचना पहुंचे. साथ ही पोर्टल पर भी अपने स्रोतों के जरिए उन तक मैसेज भेजा जा रहा है.

मनीष कुमार ने यह भी बताया कि यदि कोई भी व्यापारी इस समय सीमा के अंदर जीएसटी को नहीं भरता है तो यह ब्याज हर साल मूलधन पर एक बड़े अमाउंट के रूप में बढ़ता जाएगा. इसके बाद विभाग द्वारा भारी ब्याज सहित जीएसटी वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

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