रायबरेली: खबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ( जीएसटी ) भरने वाले व्यापारियों के लिए है. जीएसटी विभाग की ओर से इस वर्ष 31 मार्च तक व्यापारियों को बकाया जीएसटी भरने के लिए कहा गया है. इसमें उन्हें ब्याज पर छूट मिलेगी. इस दौरान जो व्यापारी बकाया जीएसटी नहीं भरते हैं तो आने वाले समय में उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा.
जानकारी के मुताबिक इस समय रायबरेली के अंदर कुल एक हजार से अधिक ऐसे व्यापारी ऐसे हैं, जिनका लगभग 20 करोड़ ब्याज सहित जीएसटी का बकाया है. यह वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के कुल तीन वर्षों का है. अर्थदंड पर ब्याज माफी की यह योजना जीएसटी विभाग के पोर्टल पर आई है. जिसमें 31 मार्च 2025 तक व्यापारी अपने पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं.
रायबरेली के राज्य कर उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि हमारे पोर्टल पर जीएसटी व्यापारियों के लिए एक योजना आई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक स्कूटनी के तहत जो माल सृजित हुआ है, उसके लिए यदि व्यापारी एक साथ जीएसटी को जमा कर देते हैं तो ब्याज अर्जेंट समाप्त कर दिया जाएगा. 31 मार्च 2025 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है.