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पानी की बर्बादी रोकने के लिए जलदाय विभाग सख्त, जानिए क्या होगा एक्शन - Misuse of water - MISUSE OF WATER

घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करने पर जलदाय विभाग कार्रवाई करेगा. नए आदेशों के तहत पीने के पानी का इस्तेमाल मकान मालिक अब घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम में नहीं कर सकेंगे.

पानी की बर्बादी रोकने के लिए जलदाय विभाग सख्त
पानी की बर्बादी रोकने के लिए जलदाय विभाग सख्त (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 8, 2024, 8:03 PM IST

पानी की बर्बादी रोकने के लिए जलदाय विभाग सख्त (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. घरों में सप्लाई होने वाले जलदाय विभाग के पानी का उपयोग अब से गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कॉमर्शियल में करने पर रोक रहेगी. इसके अलावा घर के अंदर अगर नलों से लीकेज हो रहा है, तो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी. ऐसा करते पाए जाते हैं, तो दोषी उपभोक्ता को 1 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी, तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. लगातार शिकायत मिलने और सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है. जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने इस बारे में हाल ही में सर्कुलर जारी किया है.

यहां नहीं होगा पेयजल का इस्तेमाल :अब जलदाय विभाग की सप्लाई के पानी का उपयोग सिर्फ घरों में किया जा सकेगा. इस पानी का-प्राइवेट स्वीमिंग पूल, बिल्डिंग-मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमा घर, बोर्डिंग हाउस सहित अन्य-कॉमर्शियल गतिविधि में उपयोग नहीं कर सकेंगे. इन जगहों पर घरेलू पानी का उपयोग करते पाए जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी. जलदाय विभाग के अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सर्कुलर जारी होने के बाद जलदाय सचिव ने सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है. अधिकारियों को फील्ड में हर दिन घरों की जांच के निर्देश दिए हैं. पानी को दुरुपयोग पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं.

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सख्त कार्रवाई के मानस में विभाग :जलदाय विभाग के शासन सचिव समित शर्मा का कहना है कि पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत प्रदेशभर में जो भी लोग घरेलू जल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट 1979 के तहत नोटिस देकर जुर्माना वसूला जाएगा. अगर इसके बाद भी सुधार नहीं करते हैं, तो उनके पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा.

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