जयपुर.जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (JSO) और जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर(JEE) का परिणाम फिर से जारी होगा. हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन को निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस समीर जैन की अदालत ने नरपत सुरेला, महेन्द्र जाखड़ सहित अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि आरएसपीसीबी और आईबीपीएस दो माह में हाई कोर्ट के मानकों और कानून के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे. अन्यथा पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर देगी. इसके साथ ही कोर्ट इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि राज्य सरकार आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती करती है, लेकिन आरएसपीसीबी में आईबीपीएस से भर्ती क्यों करवाई गई.
अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसी आसंर-की जारी करे, उसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगे. उन आपत्तियों को एक्सपर्ट कमेटी से निस्तारित करवाए. उसके बाद फाइनल आंसर-की जारी करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करे. इस चयन प्रक्रिया में अगर याचिकाकर्ता चयनित होते है तो उन्हें नियुक्ति दे. कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी पहले चयनित हो गए हैं. अगर वो चयन प्रक्रिया से बाहर होते हैं तो उनसे किसी तरह की रिकवरी नहीं होगी. वहीं जब तक पुनः परिणाम जारी करके भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियमित नहीं किया जाएगा.