जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिए गए निर्देशों की मॉनिटरिंग करने की मंशा जताई है. एनएचएआई की ओर से अदालत को मौके से एक तिहाई अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी. इस पर अदालत ने एनएचएआई को 18 मार्च को अतिक्रमण हटाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बगरू तक कुल 338 अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. इनमें से 105 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं. एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में राज्य सरकार से प्रशासनिक सहयोग की बात कही. इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने उचित सहयोग देने का आश्वासन दिया. अदालत के पूछने पर एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि भांकरोटा में बन रही पुलिया का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.