नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ लगातार यौन प्रताड़ना के अपराधी तांत्रिक को 20 साल की सश्रम कैद और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एडिशनल सेशंस जज अदिति गर्ग ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही पीड़ित लड़की को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
लड़की का 2018 में लगातार किया था यौन शोषण: तांत्रिक पर आरोप है कि उसने नाबालिग के भाई का गुप्त तरीके से इलाज के बहाने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया. कोर्ट ने तांत्रिक को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 का दोषी करार देते हुए सजा देने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील योगिता कौशिक दहिया ने कोर्ट से इस मामले में अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी नाबालिग लड़की के भाई का झाड़-फूंक के जरिये इलाज करने के बहाने लड़की का 2018 में लगातार यौन शोषण किया.