शिमला: हिमाचल में अवैध शराब की बिक्री पर सरकार सख्त हो गई है. इस दिशा ने सुक्खू सरकार के कड़े कदम उठाए हैं. प्रदेश में अब अवैध, गुणवत्ताहीन, जहरीली शराब पकड़े जाना काफी महंगा पड़ेगा. ऐसे मामले सामने आने पर अब संपत्ति जब्त होगी. इसके साथ ही सरकार ने कानून में पांच साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया है. इसको लेकर गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया. इसके अलावा ये व्यवस्था भी की गई है कि आबकारी विभाग में सेकंडमेंट आधार पर कमांडो फोर्स तैनात की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने लाया प्रस्ताव
हिमाचल में अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखा. ये कानून उन पर लागू होगा, जो किसी भी प्रकार की शराब का उत्पादन और विनिर्माण का अधिकार रखता हो या आयात, निर्यात और परिवहन करता हो. शराब निर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए कोई भी सामग्री, भट्ठी, उपकरण आदि चाहे जैसा भी हो, इसका उपयोग करता है, अपराध के लिए कैद की अवधि तीन से पांच वर्ष और जुर्माना 50 हजार से पांच लाख रुपये तक होगा.
हिमाचल बना देश का पहला राज्य