नई दिल्ली/नोएडा:नव वर्ष का जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस अवसर पर होने वाले आयोजनों के लिए आबकारी विभाग ने अपनी पुख्ता रणनीति बनाई है. नववर्ष की पार्टियों में शराब (मंदिरा) का सेवन करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अब अनिवार्य हो गया है. यदि कोई पार्टी बिना लाइसेंस के आयोजित की जाती है, तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
आबकारी विभाग की तैयारी
नव वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अधिकतर शराब का सेवन किया जाता है. ऐसे में विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं, ताकि बिना लाइसेंस या अवैध तरीके से लाए गए शराब के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें. आबकारी विभाग ने इस बार निगरानी के लिए सात टीमें बनाई हैं, जो कार्यक्रमों की देखरेख करेंगी.
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि घर पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए 4000 रुपये का और वाणिज्यिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए 11000 रुपये का एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यह लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसकी वैधता एक दिन की होती है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक दिन के लाइसेंस लेने वालों में 20% की वृद्धि देखने को मिली है.