बारां.जिले के छबड़ा थाना इलाके में रिश्तों को तार-तार करने के मामले में पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए बलात्कारी पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. वहीं आरोपी पर दो लाख का जुर्माना भी न्यायालय लगाया है. आरोपी सौतेला पिता बच्ची के साथ आए दिन जबरदस्ती करता था. आरोपी ने बेटी को दुष्कर्म कर गर्भवती भी कर दिया था. पीड़िता ने मां की मौत के बाद थाने में उपस्थित होकर घटनाक्रम बताया था. जिसके बाद ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि करीब 15 महीने चली इस मामले की सुनवाई के बाद पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सौतेले पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी माना है. पीड़िता को जुर्माना राशि के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 10 लाख रुपए देने की अनुशंसा भी की गई है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को देने का निर्धारण करेगा.
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मां की मौत के बाद पिता बना हैवान : विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया नाबालिक ने बड़ी मम्मी और मामा के साथ छबड़ा थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया था कि उसकी उम्र जब 3 साल थी, तब उसके पिता का देहांत हो गया था. उसकी उम्र जब 8 साल थी तो उसकी मां ने नाता विवाह किया था. इसके बाद उसकी मां उसे वह छोटे भाई को लेकर सौतेले पिता के साथ रहने लग गई थी. साल 2022 में उसकी मां की मौत हो गई थी. इसके बाद ही उसका सौतेला पिता आए दिन उसके साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ करता रहता था. इसी छेड़छाड़ की वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई थी.
गर्भस्थ भ्रूण की डीएनए से हुआ था आरोपी पिता का मिलान :विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की. कृष्ण आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद 13 मार्च 2023 को पोक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय में चालान पेश कर दिया. न्यायालय में 15 गवाह और 28 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए. इसके अलावा बालिका के गर्भस्थ भ्रूण की डीएनए जांच रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ है. जिसमें गर्भस्थ भ्रूण का मिलान सौतेले पिता से हुआ है.