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Rajasthan: PFI के पांच सदस्यों के खिलाफ आरोप तय - CHARGES FRAMED AGAINST PFI

एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पीएफआई के पांच सदस्यों के खिलाफ आरोप तय.

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PFI के च सदस्यों के खिलाफ आरोप तय (ETV BHARAT JAIPUR)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 19, 2024, 8:59 PM IST

जयपुर : एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पांच लोगों वाजिद अली, मुबारिक अली, मोहम्मद आसिफ, सादिक और सोहेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153ए और यूएपीए एक्ट की धारा 13, 17 और 18 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं. पीठासीन अधिकारी एनए खान ने यह आदेश दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.

एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया था कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य है. इनका मुख्य उद्देश्य देश में आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था. संगठन से जुड़े लोग हथियारों और विस्फोटकों को लेकर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं. इसके साथ ही ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे.

इसे भी पढ़ें -एनआईए ने पीएफआई के दो सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में पेश किया आरोप पत्र

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 21 सितंबर, 2022 की रात देश के 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की थी. प्रकरण में एनआईए ने कोटा निवासी मुबारिक और वाजिद सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. प्रकरण से जुड़े एक आरोपी की ओर से पूर्व में अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर अभियोजन स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे थे, जिसे अदालत ने गत दिनों खारिज कर दिया था.

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