जयपुर : एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े पांच लोगों वाजिद अली, मुबारिक अली, मोहम्मद आसिफ, सादिक और सोहेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 153ए और यूएपीए एक्ट की धारा 13, 17 और 18 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं. पीठासीन अधिकारी एनए खान ने यह आदेश दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए.
एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया था कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के प्रशिक्षित सदस्य है. इनका मुख्य उद्देश्य देश में आतंक व हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और इसके लिए धन जुटाना था. संगठन से जुड़े लोग हथियारों और विस्फोटकों को लेकर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं. इसके साथ ही ये लोग देश में विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित करते थे.