संभल: यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जिस मकान निर्माण को लेकर सपा सांसद को नोटिस दिया गया है. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वह मकान पूर्व सांसद दिवंगत शफीकुर्रहमान बर्क और सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क दोनों के नाम पर दर्ज है. जिसे खुद सपा सांसद के पिता ने नगरपालिका को लिखे पत्र में स्वीकार किया है. आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई से बचने के लिए सपा सांसद प्रशासन को गुमराह कर बार-बार समय मांग रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.
बता दें कि संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है, मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी और SDM डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से सांसद को मकान निर्माण मामले में नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को SDM की ओर से पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था, जिसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था. लेकिन सपा सांसद की ओर से मामले में समय मांगा गया इसके बाद सपा सांसद को दूसरा नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था. जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को तीसरा नोटिस 28 दिसंबर को दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था.
एक बाद एक तीन नोटिस मिलने के बाद सपा सांसद की ओर से अधिवक्ता नईम की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक सप्ताह का और समय देते हुए 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. इसके बाद बीते गुरुवार को सपा सांसद के अधिवक्ता कासिम जमाल ने नियत प्राधिकारी और SDM के कार्यालय में पेश होकर अपना पक्ष रखा. सांसद के अधिवक्ता का दावा है कि विनियमित क्षेत्र की ओर से जो अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है वह गलत है क्योंकि वह नवनिर्माण नहीं है. साथ ही दावा किया है कि जो मकान सांसद का नोटिस में बताया गया है वह पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था और उनके निधन के बाद उनके बेटे ममलुकुर्रहमान के नाम हो गया है. वहीं इस मामले में SDM ने 30 जनवरी की तारीख तय कर दी. साथ ही विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता ने इस संबंध में जवाब मांगा है.