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सपा सांसद के अवैध निर्माण मामला; बर्क ने नोटिस के जवाब में बताया नहीं है नवनिर्माण, 30 को अगली सुनवाई - SP MP ILLEGAL CONSTRUCTION CASE

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर मकान निर्माण मामले में प्रशासन को गुमराह करने का आरोप, 30 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख

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सपा सांसद के अवैध निर्माण का मामला (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 24, 2025, 6:20 PM IST

संभल: यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जिस मकान निर्माण को लेकर सपा सांसद को नोटिस दिया गया है. सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वह मकान पूर्व सांसद दिवंगत शफीकुर्रहमान बर्क और सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क दोनों के नाम पर दर्ज है. जिसे खुद सपा सांसद के पिता ने नगरपालिका को लिखे पत्र में स्वीकार किया है. आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई से बचने के लिए सपा सांसद प्रशासन को गुमराह कर बार-बार समय मांग रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

बता दें कि संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप है, मामले में विनिमय क्षेत्र की नियत प्राधिकारी और SDM डॉ. वंदना मिश्रा की ओर से सांसद को मकान निर्माण मामले में नोटिस जारी किया गया था. सपा सांसद को SDM की ओर से पहला नोटिस बीते साल 5 दिसंबर को दिया गया था, जिसके तहत उन्हें 12 दिसंबर तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था. लेकिन सपा सांसद की ओर से मामले में समय मांगा गया इसके बाद सपा सांसद को दूसरा नोटिस 14 दिसंबर को दिया गया था. जिसकी समय अवधि 27 दिसंबर को पूरी हुई. इसके बाद सपा सांसद को तीसरा नोटिस 28 दिसंबर को दिया गया. जिसका जवाब सपा सांसद को 16 जनवरी तक देना था.

बर्क ने नोटिस का दिया जवाब (Video Credit; ETV Bharat)

एक बाद एक तीन नोटिस मिलने के बाद सपा सांसद की ओर से अधिवक्ता नईम की ओर से समय मांगा गया. इसके बाद सपा सांसद को एक सप्ताह का और समय देते हुए 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा गया. इसके बाद बीते गुरुवार को सपा सांसद के अधिवक्ता कासिम जमाल ने नियत प्राधिकारी और SDM के कार्यालय में पेश होकर अपना पक्ष रखा. सांसद के अधिवक्ता का दावा है कि विनियमित क्षेत्र की ओर से जो अवैध निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है वह गलत है क्योंकि वह नवनिर्माण नहीं है. साथ ही दावा किया है कि जो मकान सांसद का नोटिस में बताया गया है वह पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम था और उनके निधन के बाद उनके बेटे ममलुकुर्रहमान के नाम हो गया है. वहीं इस मामले में SDM ने 30 जनवरी की तारीख तय कर दी. साथ ही विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता ने इस संबंध में जवाब मांगा है.

सांसद के मकान मामले में शुक्रवार को इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है. जिसके तहत प्रशासन की ओर से कहा गया है कि, नगर पालिका के संपत्ति रजिस्टर में पूर्व सांसद दिवंगत शफीकुर्रहमान बर्क और उनके सांसद पौत्र जियाउर्रहमान बर्क का नाम दर्ज है. नगरपालिका के पूर्व अधिशासी अधिकारी के 6 जनवरी 2022 के आदेश के तहत उनका नाम सही किया गया था. ये संपत्ति 1260 वर्ग फुट कवर्ड एरिया में है.

बताया जा रहा है कि संपत्ति रजिस्टर में पूर्व सांसद स्वर्गीय शफीकुर्रहमान बर्क और सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का नाम दर्ज होने की बात खुद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने संभल नगर पालिका के ईओ को बीते 13 जनवरी को लिखे पत्र में स्वीकार किया है. उन्होंने पत्र में लिखा कि उनके पिता पूर्व सांसद स्वर्गीय शफीकुर्रहमान बर्क का इंतकाल 27 फरवरी 2024 को हुआ था. नगर पालिका के हाउस टैक्स नंबर 4/14 - 15 पर पूर्व सांसद स्वर्गीय शफीकुर्रहमान बर्क और उनके पुत्र सांसद जियाउर्रहमान बर्क के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है, जो गलत है. इसलिए पिता की मृत्यु के स्थान पर हाउस टैक्स में पिता का नाम काटकर उनका नाम दर्ज किया जाए.

वहीं अब इस मामले में नियत प्राधिकारी विनिमय क्षेत्र और SDM संभल डॉ. वंदना मिश्रा ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र जारी कर 3 दिन के भीतर अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. SDM डॉ. वंदना मिश्रा ने बताया कि नगर पालिका की संपत्ति रजिस्टर में पूर्व सांसद दिवंगत डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क और सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का नाम दर्ज है. इसलिए सपा सांसद की ओर से बार-बार उन्हें गुमराह किया जा रहा है. फिलहाल इस मामले में 30 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

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