सोनीपत:हरियाणा के जिला सोनीपत में किशोर से कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि 11.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 52 महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. जुर्माना राशि से पांच लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश भी जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक, मामले में तीन नाबालिग आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया था.
जानकारी के अनुसार, 11 फरवरी, 2022 को खरखोदा थाना में एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उनका 15 साल का बेटा कई दिनों से सहमा हुआ था. उन्होंने बेटे को समझाकर बातचीत की तो बेटे ने बताया कि गांव का अभिषेक व तीन अन्य लड़के मिले थे. जो उसे सड़क किनारे खाली कमरे में लेकर गए थे. इस दौरान उन चारों ने उसके साथ मारपीट की थी. जिसके बाद उसे गन्ने के खेत में लेकर पहुंचे. खेत में ही चारों ने उसके साथ गलत काम किया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. जिससे उनका बेटा काफी ज्यादा डर गया था.