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सोनीपत में किशोर से कुकर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 11.42 लाख का लगाया जुर्माना

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 29, 2024, 10:32 PM IST

Misdeed Case in Sonipat: सोनीपत में किशोर से कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ 11.42 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी ने 2022 में वारदात को अंजाम दिया था. वारदात में तीन आरोपी नाबालिग भी शामिल थे.

Misdeed Case in Sonipat
Misdeed Case in Sonipat

सोनीपत:हरियाणा के जिला सोनीपत में किशोर से कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जबकि 11.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 52 महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. जुर्माना राशि से पांच लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश भी जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक, मामले में तीन नाबालिग आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया था.

जानकारी के अनुसार, 11 फरवरी, 2022 को खरखोदा थाना में एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उनका 15 साल का बेटा कई दिनों से सहमा हुआ था. उन्होंने बेटे को समझाकर बातचीत की तो बेटे ने बताया कि गांव का अभिषेक व तीन अन्य लड़के मिले थे. जो उसे सड़क किनारे खाली कमरे में लेकर गए थे. इस दौरान उन चारों ने उसके साथ मारपीट की थी. जिसके बाद उसे गन्ने के खेत में लेकर पहुंचे. खेत में ही चारों ने उसके साथ गलत काम किया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. जिससे उनका बेटा काफी ज्यादा डर गया था.

पुलिस ने इस संबंध में कुकर्म, मारपीट, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. तब तत्कालीन थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को काबू किया था. अभिषेक के बालिग होने के चलते उसे जेल भेजा गया था. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था. मामले में कोर्ट ने एक साल 9 महीने 13 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया.

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