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बलौदाबाजार में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा - BALODABAZAR MURDER CASE

बलौदाबाजार में अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Son sentenced life imprisonment
मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 17, 2025, 6:52 PM IST

Updated : Jan 17, 2025, 7:04 PM IST

बलौदाबाजार : जिले के गोरधा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड के केस पर आज सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस दर्दनाक हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.

हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा : शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चश्मदीद गवाह, साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर योगेश कुमार को अपनी ही मां की हत्या का दोषी पाया है. जिसके बाद आरोपी योगेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)

कलयुगी बेटे ने की मांं की हत्या : जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के गोरधा गांव की यह घटना है. गोरधा गांव में गुरबारी बाई अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी. जबकि उसका बेटा योगेश अपने पिता के साथ बिलाईगढ़ के पिकरीपारा में रहता था. 6 फरवरी 2023 की सुबह योगेश कहार ग्राम पीकरीपारा से गोरधा गांव अपने घर आया था. योगेश जब घर पहुंचा तो उसने मां से बहस शुरू कर दिया. छोटी सी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में उसने किचन में रखे सील के लोढ़े से अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया. जिससे गुरबारी बाई खून से लथपथ होकर गिर गईं.

हत्या के बाद मौके से किया था गिरप्तार : इस घटना की चश्मदीद गवाह उसकी बहन रिया थी, जो घटना के वक्त वहां मौजूद थी. उसने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मां पर लगातार हमला करता रहा. रिया डर गई और घबराहट में मदद के लिए पड़ोसियों के पास दौड़ी. जब वह वापस लौटी तो उसकी मां की सांसें थम चुकी थीं और योगेश उसी घर में चुपचाप बैठा हुआ था. रिया से सूचना मिते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

बलौदाबाजार जिला न्यायालय में हुई सुनवाई :कसडोल थाना की पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से सारे सबूत जमा किए. साथ ही चश्मदीद बहन रिया के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किया जाना साबित हो गया. इसके बाद आज बलौदाबाजार जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी योगेश कहार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Last Updated : Jan 17, 2025, 7:04 PM IST

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