जयपुर: उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 के ट्रेनी एसआई को जिलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर पुलिस मुख्यालय ने रोक लगा दी है. इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
उच्च न्यायालय की ओर से पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के संदर्भ में विचाराधीन सिविल रिट पिटीशन संख्या 13806/2024 में 09 जनवरी 2025 को जारी निर्देर्शों की पालना में पुलिस मुख्यालय की ओर से इस भर्ती में चयनित समस्त एसआई/पीसी को वर्तमान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण को तुरंत प्रभाव से बंद करने के दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए हैं.
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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने बताया कि इस संबंध में महानिदेशक पुलिस, आसूचना, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस, पुलिस आयुक्त जयपुर एवं जोधपुर, सभी रेंज आईजी के साथ ही सभी जिलों के एसपी व जयपुर-जोधपुर के डीसीपी को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि इस आदेश में सभी एसआई/पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी/प्रशिक्षण के केवल जिला/बटालियन मुख्यालय में मौजूद रखने को कहा गया है. मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी. बता दें कि एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान में राजनीति भी चरम पर है. भर्ती को रद्द करने को लेकर पक्ष-विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है.