जोधपुर.नगर निगम उत्तर क्षेत्र में संचालित अन्नपूर्णा रसोई केंद्रों पर कूपन काटने में फर्जीवाड़ा सामने आया है. संचालकों ने कमाई के करने के लिए भोजन के कूपन काटने की प्रक्रिया का उल्लंघन किया, जो नगर निगम की आईटी टीम की जांच में सामने आने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है. अनियमितता पाए जाने पर पांच रसोई संचालकों से 8 लाख रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है.
जोधपुर नगर निगम के आयुक्त अतुल प्रकाश ने बताया कि नगर निगम उत्तर की ओर से 20 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हो रही है. अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की क्वालिटी और कूपन काटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर नगर निगम उत्तर लगातार जांच करवाता है. इस संबंध में आईटी टीम की ओर से सभी अन्नपूर्णा रसोई में कूपन काटने की प्रक्रिया की आकस्मिक जांच की गई. आयुक्त ने सभी अन्नपूर्णा रसोई संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि कूपन काटने की प्रक्रिया एवं भोजन की क्वालिटी में किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरते. ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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नियमित जांच में पकड़ी अनियमितता : निगम की टीम रसोइयों में काटने वाले कूपन की जांच करती है, जिसमें सामने आया कि कई लोगों के एक साथ दो-दो कूपन काटे गए. इसके अलावा कम रोशनी में कूपन काटे गए, जिससे चेहरे नजर नहीं आएं. जांच के दौरान 5 अन्नपूर्णा रसोई पर इस तरह से कूपन काटने की प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई. आयुक्त अतुल प्रकाश से बताया कि कृषि मंडी अन्नपूर्णा रसोई पर 1,16,000 रुपये, हज हाउस अन्नपूर्णा रसोई पर 2,88,000 रुपये, सिवांची गेट अन्नपूर्णा रसोई पर 2 लाख रुपये, सूरसागर चौराहा अन्नपूर्णा रसोई और राजीव गांधी कॉलोनी अन्नपूर्णा रसोई पर 1-1 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है.
सरकार ने जारी किया एक कूपन का ही आदेश : राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही अन्नपूर्णा रसोई पर एक व्यक्ति के नाम से एक समय पर एक ही कूपन काटने का आदेश जारी कर दिया है. सरकार ने इसके लिए भोजन की मात्रा में 150 ग्राम के बढ़ोतरी भी की है, जिससे कि व्यक्ति को दूसरे कूपन की आवश्यकता नहीं पड़े. इस तरह के फर्जीवाड़े रोके जा सकें. फिलहाल, इन रसोई पर भोजन करने वाले को 8 रुपये का भुगतान करना होता है, जबकि सरकार 22 रुपये प्रति थाली संचालक को सब्सिडी के रूप में देती है.