वाराणसी: माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. 35 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उसका आवेदन खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 14 फरवरी की तिथि नियत की थी. वहीं मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है.
गाजीपुर में केस की सुनवाई कराने की मांगगाजीपुर जिले से फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था.अदालत में दलील दी गई थी कि इस मामले में मुख्तार अंसारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं का आरोप नहीं बनता है. घटना के समय यह अधिनियम प्रभावी नहीं था. जो अधिनियम प्रभावी था, उसमें सिर्फ लोकसेवक ही आरोपी हो सकते थे.ऐसे में सिर्फ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप बनता है, जिसका ट्रायल जिले की ही कोर्ट में हो सकता है. मांग की गई थी कि मुकदमे को ट्रायल के लिए गाजीपुर जिले की सक्षम न्यायालय भेज दिया जाए.