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ये पाकिस्तान नहीं शिवपुरी है, राशन की दुकान से गेहूं-चावल के कट्टे लूट रहे लोग, वीडियो वायरल - shivprui mp

Shivpuri rashan loot : राशन की दुकान से गेहूं-चावल के कट्टे लूटकर ले जाने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की है.

Shivpuri rashan loot
शिवपुरी में राशन की दुकान से गेहूं-चावल के कट्टे लूट रहे लोग

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 9, 2024, 7:44 AM IST

शिवपुरी में राशन की दुकान से गेहूं-चावल के कट्टे लूट रहे लोग

शिवपुरी.आपने पाकिस्तान में गेहूं-चावल की लूट के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे पर अब शिवपुरी से भी एक ऐसा मामला सामने आया है. यहां एक राशन दुकान से कुछ लोग गेहूं-चावल के कट्टे बाइक में लोड करते हैं और बिना पैसा दिए निकल जाते हैं. जब राशन दुकान का कर्मचारी और कुछ लोग वीडियो बनाते हुए इसका विरोध करते हैं, तो बाइक सवार धमकाते हुए कहता है कि जिसको जो करते बने कर ले. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज की है.

राशन दुकान के कर्मचारी को धमकाकर लूट

दरअसल, शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा के खनियाधाना थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलाकोट गांव में एक राशन दुकान (rashan dukan shivpuri) है. इस सरकारी राशन दुकान पर हुए एक घटनाक्रम का वीडियो सेल्समैन ने बनाकर पुलिस में शिकायत की थी. सेल्समैन रामकुमार लोधी ने 7 फरवरी को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 6 फरवरी की दोपहर वह राशन की दुकान पर गेहूं-चावल बांटने का काम कर रहा था. इसी दौरान गोलाकोट के रहने वाले कैलाश पाल औप जगदीश बुन्देला दुकान बंद करने की धमकी देने लगे, जब इसका विरोध किया तो दोनों दुकान लुटवाने की बात कहकर चले गए.

बाइक से कट्टे लूटकर ले गए आरोपी

एफआईआर के मुताबिक राशन दुकान के सेल्समैन को धमकी देने के कुछ देर बाद नयागांव के रहने वाले प्रेमनारायण जाटव, मित्रसेन जाटव और सत्यवीर ने आकर सेल्समैन से धक्कमुक्की की और जान से मारने की धमकी देने लगे. इसके बाद आरोपियों ने गेहूं व चावल के 50-50 किलो के सात कट्टे लूटकर अपनी-अपनी बाइकों से ले गए. आरोपियों ने इस दौरान अन्य लोगों को मुफ्त में राशन ले जाने के लिए उकसाया.

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राशन लूट में 5 पर मामला दर्ज

लूट के वायरल वीडियो (loot viral video) के आधार पर खनियाधाना पुलिस ने कैलाश पाल पुत्र समरथ पाल, जगदीश बुन्देला, प्रेमनारायण पुत्र निरमा जाटव, मित्रसेन जाटव पुत्र हरदू जाटव और सत्यवीर पुत्र हरदू जाटव के खिलाफ आईपीसी की धारा 392,504,506,34, 11/13 एमपीडीपीके एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

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