शिमला:हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले में आज नगर निगम (MC) आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने यह मामला 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश दे रखे हैं. इस वजह से एमसी आयुक्त ने मस्जिद मामले में आज फैसला सुनाया. एमसी कमिश्नर की कोर्ट ने दो फ्लोर पर भी रिप्लाई फाइल करने के लिए निर्देश दिए हैं. ये निर्देश वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को भी दिए हैं.
मामले में अगली सुनवाई के लिए अलग से सम्मन भेजे जाएंगे. सभी मामलों का रिकॉर्ड जिला अदालत में होने की वजह से आज एमसी कोर्ट में रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया. गौरतलब है कि ऊपर की अवैध घोषित 3 मंजिल को लेकर बीते 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट फैसला सुना चुका है. तब एमसी आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल को 2 महीने के भीतर तोड़ने के आदेश दिए थे. उस दौरान एमसी आयुक्त ने अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की थी. मगर हाईकोर्ट के आदेशों के कारण एमसी आयुक्त को जल्दी सुनवाई बुलानी पड़ी है.
बता दें कि शिमला के लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर मस्जिद मामला जल्द निपटाने की याचिका दायर की थी. इस पर बीते 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एमसी आयुक्त को समयबद्ध केस निपटाने के आदेश दिए थे. वहीं, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कोर्ट में चुनौती दे रखी है.