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चमोली नंदानगर नाबालिग छेड़छाड़ मामला: प्रदर्शन तोड़फोड़ को देखते हुए इलाके में लागू हुई धारा 163, जानें क्या न करें - Section 163 in Nandanagar

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 3, 2024, 10:50 AM IST

Section 163 in Nandanagar Chamoli चमोली जिले के घाट स्थित नंदानगर में धारा 163 लगा दी गई है. उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने धारा 163 लगाने का कारण बताते हुए आदेश जारी किया है. दरअसल नंदानगर में एक नाई पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप है. पुलिस आरोपी नाई को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर चुकी है. इसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी रहा.

SECTION 163 IN NANDANAGAR
चमोली अपराध समाचार (Photo- Chamoli Police)

चमोली (उत्तराखंड):उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदानगर में एक नाई द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. लोगों ने इस घटना के विरोध में 1 और 2 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई. अब उप जिला मजिस्ट्रेट ने इलाके में धारा 163 लगा दी है.

नंदानगर में धारा 163 लागू:नंदानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी सोमवार 2 सितंबर को यूपी के नजीबाबाद से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है. इसके बाद भी 2 सिंतबर को नंदानगर में धरना प्रदर्शन हुआ. ये देखते हुए चमोली के उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने नंदानगर (घाट) के संपूर्ण क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में धारा 163 लगा दी है. उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है, उसमें लिखा है कि- थाना नंदानगर (घाट) जिला चमोली में गंभारी आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई. घटना के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए दिनांक 1 एवं 2 सितंबर, 2024 को लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया. उक्त के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया. उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है. इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 लगाया जाना नितांत आवश्यक है.

धारा 163 लगाते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने क्या कहा:अत: मैं राजकुमार पांडेय उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नंदानगर (घाट) के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में 7 निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं.-

धारा 163 के दौरान क्या न करें

  1. उक्त क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा.
  2. किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकाकर का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी.
  3. उक्त क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे.
  4. उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी, अशोभनीय शब्द, नारे, भाषण आदि का प्रयोग नहीं करेगा.
  5. उक्त क्षेत्र में कोई बी व्यक्ति सोशल मीडिया जेसै ह्टवट्सअप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर कोई भी टिप्पणी या सामग्री नहीं डालेगा जिससे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हो.
  6. उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि को क्षति पहुंचाने या बंद कराने का प्रयास नहीं करेगा.
  7. उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पंपलेट आदि नहीं लगाएगा और न बांटेगा.

आदेश में कहा गया है कि बिंदु संख्या 1 से 7 तक के प्रतिबंध शांति व्यवस्था एवं शासकीय कार्यों में लगे सुरक्षा बलों एवं कार्मिकों पर लागू नहीं होगा.

ये था पूरा मामला: 31 अगस्त को नंदप्रयाग थाने में एक शख्स ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ होने की शिकायत के साथ तहरीर दी. उस शख्स ने बताया कि जब बारबर शॉप के नाई ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की तो वो घर पर नहीं थे. घटना के बाद से उनकी बेटी गुमसुम रहने लगी. कुछ दिन बाद जब पिता घर लौटे तो बेटी ने उन्हें घटना की जानकारी दी. इसके बाद पिता ने नाई का काम करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने युवक के खिलाफपॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस घटना का जब लोगों को पता चला तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उस विशेष समुदाय के व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ कर दी. हंगामा देख पुलिस को फोर्स बढ़ानी पड़ी. इस बीच पुलिस ने आरोपी नाई को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया.
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