उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

चमोली: गौचर में स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद के बाद तनाव, धारा 163 लागू, जानें पूरा मामला

चमोली जिले में मामूली विवाद पर बिगड़े हालात, प्रशासन ने लागू की धारा-163.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 5 hours ago

Updated : 4 hours ago

SECTION 163 IMPOSED IN GAUCHAR
गौचर नगर (Photo- ETV Bharat)

चमोली: उत्तराखंड में चमोली जिले के गौचर बाजार में स्कूटी पार्क करने को लेकर दो लोगों बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है. इसके बाद वहां दुकानों में तोड़फोड़ की गई. तनाव न बढ़े इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर नगर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है. पुलिस-प्रशासन इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर भी नजर रख रहा है. मामला 15 अक्टूबर का ही है.

जानकारी के मुताबिक, गौचर में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले कैलाश बिष्ट अपनी दुकान के नीचे स्कूटी पार्क कर रहे थे. इतने में कैलाश की दुकान के नीचे मसाले की ठेली चलाने वाले शरीफ और उनके बेटे सलमान ने कैलाश से स्कूटी अन्य जगह पार्क करने को कहा.

प्रशासन ने जारी किए आदेश (फोटो- चमोली प्रशासन.)

बताया जा रहा है कि कैलाश ने अपनी दुकान की पार्किंग का हवाला देते हुए स्कूटी हटाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई. इस हाथापाई में दोनों पक्ष चोटिल हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी गौचर के प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद बिल्जवाण भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया.

इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर हॉस्पिटल गई. इस दौरान हॉस्पिटल में दोनों पक्षों के अन्य लोग भी पहुंच गए. जिसके बाद वहां दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ. स्थिति बेकाबू होते देख प्रशासन ने गौचर नगर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू कर दी. परगना कर्णप्रयाग मजिस्ट्रेट संतोष कुमार पांडेय ने की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गौचर और कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र व आसपास के 200 मीटर के इलाके में धारा 163 लागू की गई है. वहीं पुलिस ने कैलाश बिष्ट की तहरीर पर कर्णप्रयाग कोतवाली में रिजवान, सलमान और आरिफ सहित 70, 80 अन्य लोगो कें खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

वहीं, जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने कहा कि मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाही की गयी है, जिसके बाद गौचर व कर्णप्रयाग में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है. मामले की निगरानी की जा रही है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है.

धारा 163 लागू लगने के बाद-

  1. इलाके में लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं होगा.
  2. कोई भी व्यक्ति लाठी, चाकू, तलवार, भाला, पिस्टल या इस तरह के अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा.
  3. यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
  4. सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे.
  5. इस दौरान किसी भी तरह की नारेबाजी करने और जुलूस आदि निकालने पर भी रोक है.
  6. 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे से धारा 163 लागू हो गई है.

पढ़ें--

Last Updated : 4 hours ago

ABOUT THE AUTHOR

...view details