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पांच साल की नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, झाड़ियों में किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - Punishment for rape accused - PUNISHMENT FOR RAPE ACCUSED

रुद्रपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. 90 हजार की जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

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कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 23, 2024, 9:57 PM IST

रुद्रपुर: पांच वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रपुर की पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 90 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए.

पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रुद्रपुर न्यायालय की पॉक्सों कोर्ट ने 20 वर्ष का कठोर कारावास व 90 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया 14 मार्च 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 14 मार्च को वह परिवार के साथ घर में सोया था. अचानक सुबह चार बजे उसकी पांच साल की बेटी की चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं. जब वह उठा और देखा कि नाबालिग के कपड़े खून से लथपथ हुए थे. पूछताछ में बेटी ने बताया एक कंबल वाला व्यक्ति आया. मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गया. थोड़ी दूर स्थित नाले के पास ले जाकर आरोपी व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. दर्द के मारे चीखने पर वह मौके से फरार हो गया.

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत घटना के अगले ही दिन ग्राम चनोली तहसील सुरईखेत अल्मोड़ा निवासी ललित चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. तब से मामला जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चल रहा था. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म-अपहरण के दोषी ललित चंद्र जोशी को 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार जुर्माना, धारा 458ipc के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार का जुर्माना,363आईपीसी के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि को पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.

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