लखनऊ : आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने उनको वारंट के जरिए हिरासत में लिए जाने के अपने पूर्व के आदेश को वापस ले लिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 फरवरी को होगी.
संजय सिंह के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने शीर्ष अदालत द्वारा नौ फरवरी को पारित आदेश को दाखिल करते हुए कहा कि यद्यपि इस न्यायालय द्वारा संजय सिंह के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट आदेश जारी कर अनुपालन हेतु आदेश किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. लिहाजा प्रश्नगत आदेश को वापस लिया जाए. पत्रावली के अनुसार इस मामले में तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संजय सिंह को गत 4 जनवरी को तलब किया गया था. इसके बाद पांच फरवरी 2024 को उनका वारंट बनाया गया. संजय सिंह के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गत 9 फरवरी को अभिरक्षा में न लिए जाने का जो आदेश पारित किया है वह अब भी प्रभाव में है.