लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट में रेस्क्यू डिवाइस भी लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों और अधिष्ठानों में लगीं लिफ्ट और एस्केलेटर में दुर्घटना के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से मंत्रि परिषद ने लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली-2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसके पहले लिफ्ट और एस्केलेटर के विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतरनिहित सुरक्षा सुविधाएं, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण को लेकर 26 फरवरी को विधानमंडल ने लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 पारित किया था. इस अधिनियम की धारा-19 के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन, मशीनरी, उपकरण के रखरखाव के लिए नियमावली तय की गई.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिना पंजीकरण के अब किसी भी परिसर में लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पहले पंजीकरण कराना होगा. लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन और कमीशनिंग पूर्ण होने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करते हुए निदेशक विद्युत सुरक्षा के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.