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चीनी AI 'डीपसीक' पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई से इनकार, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा ? - DEEPSEEK BAN CASE

चीनी एआई डीपसीक पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नुकसानदेह है तो इस्तेमाल मत करें.

चीनी AI 'डीपसीक' पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई से इनकार
चीनी AI 'डीपसीक' पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई से इनकार (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 25, 2025, 9:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीन निर्मित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'डीपसीक' पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई की कोई जरुरत नहीं दिखती है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि यह मामला काफी संवेदनशील है, तब कोर्ट ने कहा कि अगर डीपसीक इतना नुकसानदेह है तो आप इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल मत कीजिए. हाईकोर्ट ने कहा कि देश में इस तरह के प्लेटफार्म लंबे समय से रहे हैं. न केवल डीपसीक बल्कि कई दूसरे प्लेटफार्म मौजूद हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर काफी सामग्री उपलब्ध है. लेकिन किसी व्यक्ति को हर चीज का इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं होती है. दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान समय की कमी से सुनवाई नहीं हो पायी थी और हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को सुनवाई की तिथि नियत की है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को इस संबंध में निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी.

याचिका वकील भावना शर्मा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि लोगों के निजी डाटा की सुरक्षा और सरकारी डाटाबेस में साइबर अटैक रोकने के लिए उनकी गोपनीयता बरकरार रखना जरूरी है. याचिका में कहा गया है कि डीपसीक के प्लेस्टोर पर लांच होने के बाद इसमें कई विसंगतियां पाई गई है. इससे कई बड़े पैमाने पर संवेदनशील डाटा लीक होने का खतरा है.

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