राजसमंदः जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में 14 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गाैड़ ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार 500 रुपए से दंडित भी किया है. बालिका से दुष्कर्म के ढाई साल की समयावधि में पॉक्सो न्यायालय से आरोपी को सजा मिल गई.
पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को 14 साल की बालिका के नाना ने देवगढ़ थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उसकी पुत्री और दोहिती उनके पास ही रहती है. 11 अक्टूबर 2021 को उसकी दोहिती सुबह 7 बजे घर से शौच करने खेत पर गई, जहां से आधे घंटे बाद रोते हुए आई. पूछने पर बताया कि खेत पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस पर देवगढ़ थाना पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया.