जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं होने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कोताही बरतने के मामले में राज्य सरकार और जेडीए सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल और विज्ञान शाह को याचिका की कॉपी मुहैया कराए.
जनहित याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 दिसंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए देश की सभी प्रदेश सरकार को कहा था कि वे अवैध निर्माण रोकने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें. वहीं, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाए. याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी मास्टर प्लान और जोनल प्लान के खिलाफ जाकर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं. जिसके चलते लोगों का कॉलोनियों में रहना दूभर हो रहा है.