जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी को अनुकंपा नियुक्ति के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित करने के मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी, निगम के करौली जिले के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश मदन लाल लोढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता की जेवीवीएनएल में सेवा के दौरान मौत हो गई थी. वहीं, याचिकाकर्ता को वर्ष 1981 में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर नियुक्त किया गया था. निगम ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को वर्ष 1989 में नियमित किया. दूसरी ओर याचिकाकर्ता के भाई ने साल 1991 में निगम में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे निगम ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को अधिमानता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है.