जयपुर: टोंक जिले की 9 राशन दुकानों के लिए चयनित दुकानदारों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने पर प्रमुख खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, टोंक जिला कलेक्टर व डीएसओ से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश इंद्रा चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि टोंक के जिला रसद अधिकारी ने 5 जनवरी 2023 को टोंक जिले की खाली राशन दुकानों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे. इसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था. वहीं, बाद में साक्षात्कार के बाद उनका चयन कर लिया गया. विभाग के निर्देश पर उन्होंने लाइसेंस शुल्क भी जमा करवा दिया. इसी बीच विधानसभा चुनाव 2023 व बाद में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के कारण उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए.