जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुनर्गणना करने से जुड़े मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और विजयी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की राजस्थान हाईकोर्ट एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संजय शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलट खारिज होना बताया गया. याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुनर्गणना से इनकार कर दिया.