जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में चयनित होकर अध्यापन करा रहे याचिकाकर्ता शिक्षक कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में भर्ती के जारी किए गए संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश विनेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ता चयनित हो गए और वे करीब डेढ़ साल से शिक्षक पद पर काम कर रहे हैं. इसी बीच कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 जनवरी को कुछ प्रश्नों के उत्तर में बदलाव होने पर भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर किया जा रहा है.